RBI की नई गाइडलाइन, दुकानदारों को दी चेतावनी
RBI के अनुसार, अब तक 14 अलग-अलग डिज़ाइन में 10 रुपये के सिक्के जारी किए जा चुके हैं, जो सभी मान्य हैं।
किसी भी व्यक्ति, दुकानदार या संस्था को इन्हें स्वीकार करने से मना करने का अधिकार नहीं है।
ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
आरबीआई ने जारी किया टोल-फ्री नम्बर
यदि आप सिक्के की असलियत को लेकर संशय में हैं, तो RBI ने टोल-फ्री नंबर 14440 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करने के कुछ सेकंड बाद अपने-आप फोन आता है, जिसमें IVR सिस्टम के जरिए 10 रुपये के सिक्कों की सभी जरूरी जानकारियां दी जाती हैं।
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