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UP में ई रिक्शा, ओला-उबर चलाने वालों के लिए नए नियम

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लागू किया है| अब सभी ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और कैब ड्राइवरों को अपनी गाड़ी में अपना नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा| नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी| उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं पर बड़ा नियम लागू कर दिया है|

 

सभी ड्राइवर लिखेंगे अपना नाम व मोबाइल नंबर

अब हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी में स्पष्ट रूप से अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा| जब तक यह जानकारी गाड़ी में नहीं लिखी होगी, ड्राइवर को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी| यह कदम खासकर महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है| सरकार के फैसले पर राज्य महिला आयोग ने खुशी जाहिर की है| आयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसे बड़ा कदम मान रही है|

 

सख्ती से होगा नियम लागू

राज्य महिला आयोग ने इस संबंध में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर सख्ती से नियम लागू करने की मांग की थी| जिसके बाद सरकार ने सभी जिलों में यह नियम लागू कर दिया है| सरकारी की मंशा है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी| वहीं सरकार का ये फैसला महिला सुरक्षा से जोड़ कर देखा जा रहा है।

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